सीक्यूएएम के आदेश पर दिल्ली में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया : राय
नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं 4 नवंबर तक बंद रहेंगी। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ही आदेश जारी कर दिया था। सीक्यूएएम के आदेश पर दिल्ली में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्यों पर रोक की निगरानी के लिए डीपीसीसी और राजस्व विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी। दिल्ली में 345 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें पानी का छिड़काव कर रही हैं। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक शटल बस सर्विस शुरू की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सीक्यूएएम के आदेश के अनुसार, दिल्ली में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया है। उसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। क्योंकि कई बार यह देखने में आता है कि आदेश हो जाता है किंतु उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है। फिजिकल कक्षाएं 4 नवंबर तक बंद किया गया है। जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। तब तक कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगी। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
इनको मिली छूट
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रेलवे स्टेशन, मैट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाईन, स्वचछता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्निचर का काम की छूट रहेगी।
इन पर पूरी तरह प्रतिबंध
वहीं, निर्माण और विध्वंस स्थलों पर बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई तथा भराई के काम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्माण एवं बिल्डिंग संचालन सहित तमाम संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं, उस पर पूरी तरह बैन रहेगा। विध्वंस के कार्य पूरी तरह बैन रहेगा। निर्माण व विध्वंस साइट पर लोडिंग अनलोडिंग पर बैन रहेगा। कच्चे माल के स्थानांतरण मैनुअल और फ्लाइएस सहित बैन रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहनों के आने जाने पर बैन रहेगा। टाइलों व पत्थरों के काटने पर बैन रहेगा, फर्श सामग्री के काटने पर बैन रहेगा, पीसने की गतिविधियों पर बैन रहेगा।