नई दिल्ली। अगर, आप एमसीडी क्षेत्र में रहते हैं और आपका 25 लाख से ज्यादा का संपत्तिकर बकाया है तो इसे तुरंत जमा कर दीजिए नहीं तो मुकदमा होने पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और नौबत कठोर कारावास तक की आ सकती है।निगम को संपत्तिकर से आने वाले राजस्व में कमी को देखते हुए बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का निर्णय दिल्ली नगर निगम ने लिया है। ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार कर निगम इनके साथ जिला अदालतों में दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुच्छेद 152 ए के उल्लंघन पर मुकदमा दायर करेगा।